झारखण्ड के पलामू जिले के 412 असिस्टेंट टीचर बर्खास्त; नियुक्ति प्रक्रिया में हुई थी लापरवाही; 33 को मिली राहत जिले से पारा शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जिले के 412 पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। वहीं 33 पारा शिक्षकों की सेवा बहाल रहेगी।
प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह पलामू के उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संदीप कुमार ने हटाए गए 412 पारा शिक्षकों की सूची जारी कर दी है।
हटाए गए और बरकरार सभी पारा शिक्षक पलामू जिला के दो प्रखंडों नौडीहा बाजार एवं छतरपुर प्रखंड से संबंधित हैं। जारी सूची में 445 में 412 शिक्षकों की सेवा खत्म की गई है। इनमें नौडीहा बाजार प्रखंड के 180 तथा छतरपुर प्रखंड के 232 पारा शिक्षक (सहायक अध्यापक) हैं, जिनकी सेवा समाप्त की गई। जांच में पाया गया कि संबंधित पारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई थी। नियम के विरुद्ध नियुक्ति की गई थी। संबंधित सभी पारा शिक्षकों की चयन प्रक्रिया के दस्तावेजों की जांच के बाद 412 पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई।
प्रमाण पत्र सही पाए जाने वाले 33 पारा शिक्षकों की सेवा बहाल रखने का निर्देश दिया गया है। झारखंड हाइकोर्ट के निर्देश पर जांच समिति ने अवैध रूप से नियुक्त नौडीहा बाजार प्रखंड के 200 तथा छतरपुर प्रखंड के 247 पारा शिक्षकों को दस्तावेज के साथ अपना लिखित पक्ष/दावा रखने का निर्देश दिया गया था।
445 पारा शिक्षकों के दस्तावेज की हुई जांच
इनमें नौडीहा बाजार प्रखंड के 200 में 199 तथा छतरपुर प्रखंड के 247 में 246 पारा शिक्षकों ने जांच समिति के समक्ष अपना लिखित पक्ष/ दावा समर्पित किया था। समिति ने कुल 445 पारा शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच की।
जांच कमेटी ने चार बिंदुओं पर स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित किया। इसमें प्रथम बिंदु में नौडीहा बाजार प्रखंड के 19 व छतरपुर प्रखंड के 14 पारा शिक्षकों के चयन को ग्राम शिक्षा समिति से वैध पाया गया। अभ्यर्थियों के उपलब्ध कराए गए प्रखंड अनुमोदन की प्रति कार्यालय में उपलब्ध प्रति से मेल खाती है।
दूसरे बिंदू में नौडीहा प्रखंड के 20 तथा छतरपुर प्रखंड के 29 पारा शिक्षकों के उपलब्ध कराए गए ग्राम शिक्षा समिति से चयन व प्रखंड अनुमोदन की प्रति प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध अनुमोदन की प्रति से मेल नहीं खाती है।
तीसरे बिंदु पर नौडीहा बाजार प्रखंड के 151 व छतरपुर के 196 पारा शिक्षकों ने ग्राम शिक्षा समिति से चयन संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराया था। बावजूद प्रखंड से मोदन संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
अंतिम चौथे बिंदु में नौडीहा बाजार प्रखंड के नौ और छतरपुर प्रखंड के सात पारा शिक्षकों के उपलब्ध साक्ष्य में पाया गया कि वे चयन के समय निर्धारित अर्हता पूरी नहीं करते हैं।
ई खबर के लिए सकेन्द्र बैठा की रिपोर्ट l